नई द‍िल्ली। 1 जून से आपके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान हो जाएगा. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जल्द ही इसके लिए नए नियम लागू होने वाले हैं. अब लोग ड्राइविंग ट्रेनिंग देने वाले सेंटर से DL ले सकते हैं.

भारत सरकार नियमों में बदलाव कर रही है, जिसके मुताबिक अब आप किसी ऑथोराइज्ड प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं. इसके लिए RTO के चक्कर काटना जरूरी नहीं होगा. यानी आप जिस ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग सीख रहे हैं वहीं से DL भी पा सकते हैं. 

हालांकि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राइवेट सेंटर्स के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिन्हें मानना जरूरी है. इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है. 

प्राइवेट सेंटर के लिए नियम-शर्तें
टू-व्हीलर की ट्रेनिंग के लिए ड्राइविंग स्कूल के पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए और फोर-व्हीलर के लिए 2 एकड़ ज़मीन. स्कूल में ही गाड़ी चलाने का टेस्ट देने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए. स्‍कूल में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग देने वाले ट्रेनर को कम से कम हाईस्कूल पास होना चाहिए और 5 साल का गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए.

करनी होगी कम कागजी कार्रवाई
लाइसेंस बनवाने के लिए अब कम कागजी कार्रवाई करनी होगी. आवेदक को सिर्फ वही ज़रूरी दस्तावेज़ देने होंगे, जो लाइसेंस के प्रकार के हिसाब से बताए जाएंगे. परिवहन विभाग आवेदक को पहले ही बता देगा कि उसे कौन-से दस्तावेज़ उपलब्‍ध कराने हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी. लाइसेंस बनवाने को ऑनलाइन और आफॅलाइन, आवेदन किया जा सकता है. आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि आवेदन जमा करने के लिए संबंधित RTO भी जा सकते हैं.

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना
लाइसेंस के बिना या तेज गति से वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है. इसके लिए वर्तमान में जुर्माना 1 से 2 हजार रुपए के बीच है. वहीं, नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है और नाबालिग 25 साल की उम्र तक लाइसेंस के लिए अयोग्य हो जाएगा.

- Legend News

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