शराब घोटाले में आप नेताओं को कोर्ट से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद CBI ने आज राउस एवेन्‍यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि मामले में कुछ हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया पूरी साजिश के मुख्य आरोपी और सरगना हैं। सिसोदिया का संवेदनशील दस्तावेजों और सबूतों से सामना कराया गया है और वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जिस दिन केस दर्ज किया गया था उसी दिन पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपना फोन नष्ट कर दिया था। राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई अब 22 मार्च को होगी।
दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन (सरसा वेंकटनारायण भट्टी) की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए।
अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘हमारे खिलाफ (मनीष सिसोदिया) बहुत सी खबरे छप रही हैं. एक तरफ दूसरी कोर्ट में मीडिया को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात चल रही है. उसका हम अदालत को एक लिस्ट सौंपेंगे।’ अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी से कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये खबरें नहीं पढ़ते…और हम इनसे प्रभावित नहीं होते। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में नियमित जमानत की मांग की थी। इस पर सीबीआई ने कहा कि मामले में जांच चल रही है और यह आरोपी इसमें बाधा डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है तो आरोपी तीन महीने बाद जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है। 
Compiled: Legend News

मिलती जुलती खबरें

Recent Comments

Leave A Comment

Don’t worry ! Your Phone will not be published. Required fields are marked (*).