वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने वाला है. ऐसे में अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम चुन रहे हैं और इनकम टैक्स सेविंग के लिए निवेश के विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको कुछ टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं. इसमें निवेश करके आप अच्छा रिटर्न के साथ टैक्स बचाव भी कर सकते हैं. खास बात ये है कि रविवार होने के बावजूद भी 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे. ऐसे में आप चाहें तो 31 मार्च, 2024 तक इन स्कीम्स में निवेश करके इस वित्त वर्ष में टैक्स सेविंग का लाभ उठा सकते हैं.

जानते हैं इन स्कीम्स के बारे में.

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में करें निवेश
नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी स्कीम है जिसमें निवेश करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए मोटा फंड तैयार कर सकते हैं. इसके साथ ही एनपीएस में निवेश करने पर आपको टैक्स छूट का भी लाभ मिलेगा. यह छूट इनकम टैक्स की धारा 80सी के 1.50 लाख रुपये के निवेश पर मिलेगा.

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में करें निवेश
पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक पॉपुलर स्कीम में से एक हैं जिसमें निवेश करके आपको लंबी अवधि में तगड़े फंड के साथ दी टैक्स सेविंग का भी लाभ मिलता है. इस स्कीम के तहत आप हर साल 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 15 वर्ष का है. इस स्कीम में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये की छूट मिलती है.

इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए पा सकते हैं टैक्स छूट
अगर आपने 31 मार्च 2024 तक इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो आप इस वित्त वर्ष के लिए इसे टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. इंश्योरेंस प्रीमियम पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक की छूट के लिए क्लेम किया जा सकता है. इस छूट के लिए पुरानी टैक्स रिजीम के तहत क्लेम किया जा सकता है.

टैक्स सेविंग एफडी
टैक्स सेविंग एफडी निवेश का एक अच्छा विकल्प है. इस स्कीम में निवेश करके आप अच्छे रिटर्न के साथ ही टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं. आमतौर पर सभी बैंक ग्राहकों को 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी का विकल्प देते हैं. इस स्कीम के तहत आप 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं.
- Legend News
 

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