दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED के समन की अनदेखी मामले में थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में लगातार 8 बार ईडी के समन की केजरीवाल अनदेखी कर चुके हैं, इसके खिलाफ एजेंसी ने अदालत में दो याचिकाएं दायर की थीं। आज अदालत ने केजरीवाल को इन दोनों मामलों में जमानत दी है। यानी अब उन्हें नियमित पेशी के लिए नहीं आना पड़ेगा, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में चलेगा। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल की आगे की राह क्या होगी और ED इस मामले में अब क्या करेगा? आइए समझते हैं।
केस खत्म नहीं हुआ, केवल पेशी से राहत मिली
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आज अदालत ने सीएम केजरीवाल को केवल नियमित पेशी से जमानत दी है। यानी यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत में केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि सीएम के खिलाफ जो भी धाराएं हैं, वो जमानती हैं। वहीं वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख भी हैं। ऐसे में उनके पास कई जिम्मेदारी हैं, लेकिन अदालत के आदेश का पालन करते हुए वो आज कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली और 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। 
क्या केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिली?
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज ED की उन याचिकाओं पर सुनवाई की, जो एजेंसी ने सीएम केजरीवाल के द्वारा समन की अनदेखी करने पर दायर की थी। अदालत ने केजरीवाल को अदालत में पेश होने का समन जारी किया था। यानी केजरीवाल कोर्ट के समन का जवाब देने के लिए अदालत में पेश हुए थे। जहां उन्हें नियमित पेशी से राहत मिली लेकिन शराब घोटाले मामले में वो अभी भी आरोपी हैं। ED के समन की अनदेखी को लेकर फिलहाल अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जिसमें सीआरपीसी की धारा 207 (आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति की आपूर्ति) के तहत केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेगी। 
क्या ED फिर केजरीवाल को समन भेज सकती है?
दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ED अब तक 8 बार केजरीवाल को समन भेज चुकी है। हर बार उन्होंने ईडी के समन को गैर संवैधानिक बताया और पेश नहीं हुए। ED ने इसके खिलाफ अदालत में दो बार याचिका दायर की। खास बात ये थी जब ये मामला कोर्ट में था, तब भी ईडी ने केजरीवाल को समन भेजे। वहीं आज की सुनवाई में भी अदालत ने ईडी को समन न भेजने जैसा कोई निर्देश नहीं दिया है। यानी ऐसा हो सकता है कि जांच एजेंसी सीएम केजरीवाल को आगे भी समन भेजे। 
क्या केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी ED?
अभी तक ED द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई बात नहीं की गई। आम आदमी पार्टी के नेता ही हमेशा ये दावा करते रहे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने ED पर केंद्र सरकार के लिए काम करने का आरोप भी लगाया। आज अदालत में भी सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने पूछा कि ईडी बताए कि वो केजरीवाल को आरोपी मानकर समन भेज रही है या गवाह? 
क्या अब ED के समन के समन पर पेश होंगे केजरीवाल?
आज अदालत में ED के समन की अनदेखी मामले में ही सुनवाई हुई, जिसमें फिलहाल सीएम केजरीवाल को राहत मिली है। यहां गौर करने की बात ये ही कि पिछली बार जब ED ने अदालत में याचिका दायर करने के बाद भी समन जारी किया था, तो केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि ये मामला कोर्ट में है इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में अगर ईडी कोर्ट का फैसला आने से पहले 9वां समन जारी भी करती है, तो भी केजरीवाल मुश्किल ही पेश होंगे।
Compiled: Legend News

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