स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को कोर्ट ने झटका दिया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले आज दोनों पक्षों के बीच जमानत को लेकर बहस हुई। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया था। वहीं स्वाति मालीवाल भी कोर्ट में मौजूद थीं। उन्होंने भी बिभव को जमानत देने का विरोध किया था। 
जमानत याचिका का विरोध करते हुए स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया कि जो सुविधा किसी को नहीं मिल रही वो बिभव को दी जा रही है। एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जो पहले आप वालंटियर था, उसने एक तरफा वीडियो बनाई। जिसके बाद मुझे धमकी मिलने लगी और रेप के थ्रेट भी आने लगे। बार-बार मुझे बीजेपी एजेंट कहा गया। इनके पास ट्रोल आर्मी है। पूरी मशीनरी मेरे खिलाफ झोंका दी गई। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बिभव सामान्य व्‍यक्ति नहीं है। अगर वो जेल से बाहर आता है तो मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। 
दिल्ली पुलिस के पब्लिक प्रॉसिक्‍यूटर ने भी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि भारत में महिलाएं यौन उत्पीड़न पर FIR कराने में हिचकिचाती हैं। हम बिभव को लेकर मुंबई गए, जहां फोन फॉर्मेट कर दिया गया था। जज ने पूछा कि आप उनका फोन क्यों चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये पता करना था कि बिभव ने किसको फोन किए, क्या सीएम को फोन करके परमीशन ली गई। इन्होंने फोन तो दिया लेकिन पासवर्ड नहीं बताया।
-Legend News

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