लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. अधिकारियों को धमकाने वाले बयान मामले में अब्बास को मिली जमानत के खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. अब्बास अंसारी की जमानत को रद्द करने के लिए सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्बास अंसारी को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही 31 अक्टूबर तक मामले में अब्बास से जवाब मांगा है. 

विधानसभा चुनाव में अधिकारियों को दी थी धमकी
दरअसल, विधानसभा 2022 के चुनाव के दौरान मऊ में एक जनसभा करते हुए मंच से अब्बास अंसारी और उमर अंसारी ने चुनाव के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने और उनका हिसाब-किताब करने को लेकर धमकी भरा बयान दिया था. हेट स्पीच के इस मामले पर अब्बास और उनके छोटे भाई उमर पर मुकदमा दर्ज हुआ था. चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए 3 मार्च 2022 को एसआई गंगाराम बिंद द्वारा नगर कोतवाली मऊ में अब्बास, उमर और जनसभा के आयोजक मंसूर अहमद अंसारी सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व में जमानत मिल चुकी है. 
- Legend News

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