अमेरिका की एक अदालत ने अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी के ख़िलाफ़ कथित धोखाधड़ी और रिश्वतख़ोरी से जुड़े आपराधिक आरोपों को स्थायी रूप से ख़ारिज कर दिया है. यह आपराधिक कार्यवाही पिछले दो साल से चल रही थी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ अमेरिका के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ न्यूयॉर्क की ज़िला अदालत ने न्याय विभाग की ओर से दायर मामले को ख़ारिज करने की याचिका मंज़ूर कर ली.
अदालत ने गौतम अदानी, सागर अदानी और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के पूर्व सीईओ विनीत जैन के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों को ख़ारिज किया है. इन आरोपों में सिक्योरिटीज़ फ़्रॉड की साज़िश, वायर फ़्रॉड की साज़िश और सिक्योरिटीज़ फ़्रॉड शामिल थे.
अदालत का यह फ़ैसला 'डिसमिसल विद प्रेजुडिस' के तहत आया है. इसका मतलब है कि इन आपराधिक आरोपों पर दोबारा मुक़दमा दाख़िल नहीं किया जा सकता और आपराधिक कार्यवाही स्थायी रूप से ख़त्म हो गई है.
गौतम अदानी ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, "मैं उन सभी लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हम पर, व्यवस्था पर और भारत की न्याय देने की क्षमता पर कभी भरोसा नहीं खोया. हम वही काम करते रहेंगे जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है- अपने देश के लिए निर्माण करना, ऐसे वैल्यू तैयार करना जो हमारे बाद भी बना रहे और ख़ुद से बड़े उद्देश्य के लिए काम करना."
गौरतलब है कि यह मामला नवंबर 2024 में सामने आया था. अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया था कि गौतम अदानी, सागर अदानी, अदानी ग्रीन एनर्जी के तत्कालीन सीईओ विनीत जैन और अन्य लोग भारतीय सरकारी अधिकारियों को क़रीब 25 करोड़ डॉलर की कथित रिश्वत देने की साज़िश में शामिल थे. 
-Legend News

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