मथुरा। परिवहन आयुक्त के द्वारा भाड़े या पारिश्रमिक पर संचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब, संनिर्माण उपस्कार यान / विशेष प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन सार्वजनिक सेवा यान आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-4 की उपधारा (1-क) तथा धारा-4 की उपधारा (2) में संशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार कर एक मुश्त कर (One Time Tax) ढाँचे को लागू किया गया है। उक्त व्यवस्था को वाहन स्वामियों को प्रदेश सरकार की इस जनहितकारी योजना से अवगत कराये जाने के लिए दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2026 को प्रदेश के प्रत्येक जनपदीय परिवहन कार्यालयों में परिवहन मेले के आयोजन का निर्णय लिया गया है।

नीतू सिंह, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मथुरा द्वारा जनपद के समस्त वाहन डीलरों के साथ आज दिनांक 17.02.2026 को परिवहन कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। एआरटीओ द्वारा वाहन डीलरों को उक्त नवीन व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गयी तथा वाहन स्वामियों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने हेतु अपनी-अपनी डीलरशिप पर बैनर लगाये जाने के निर्देश दिये गये। एआरटीओ द्वारा दिनांक-20/21 फरवरी को परिवहन कार्यालय, मथुरा में 'परिवहन मेले' का आयोजन के संबंध में बताया गया तथा डीलरो से उक्त मेले में अपनी स्टाल लगाकर नयी व्यवस्था के अनुरूप वाहन स्वामियों को लाभ प्रदान करते हुए, परिवहन मेले का सफल बनाये जाने हेतु अनुरोध किया।
- Legend News

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