नई द‍िल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  (TRAI) ने 14 सितंबर 2026 को जारी आदेश में 5 अगस्त 2013 के उस आदेश को वापस लेने का फैसला किया है, जिसके तहत ब्रॉडकास्टर्स को अपने टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी हर सप्ताह देनी होती थी।

The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) का यह फैसला केंद्र सरकार की ओर से टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के लिए तय 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा हटाए जाने और TRAI की ओर से विज्ञापन अवधि से जुड़े पुराने नियमों को खत्म किए जाने के बाद आया है।

हर सप्ताह देनी होती थी विज्ञापनों की जानकारी

TRAI ने 5 अगस्त 2013 को जारी आदेश के जरिए ब्रॉडकास्टर्स को अपने टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी हर सप्ताह इलेक्ट्रॉनिक रूप में तय प्रारूप में देने को कहा था।

इस आदेश का उद्देश्य टीवी चैनलों पर विज्ञापनों के लिए तय हर घंटे 12 मिनट की सीमा का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना था। यह सीमा Cable Television Networks Rules, 1994 के तहत तय की गई थी।

सरकार ने हटाई 12 मिनट की सीमा

TRAI के नए आदेश के मुताबिक, केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने Cable Television Networks (Amendment) Rules, 2026 के जरिए टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की 12 मिनट प्रति घंटे की सीमा हटा दी है।

इसके लिए Cable Television Networks Rules, 1994 के Rule 7 से Sub-rule (11) को हटा दिया गया है। सरकार ने यह बदलाव टीवी ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया है।

TRAI ने भी पुराने विज्ञापन नियम खत्म किए

TRAI ने बताया कि उसने 10 सितंबर 2026 को Standards of Quality of Service (Duration of Advertisements in Television Channels) Regulations, 2012 को भी रद्द कर दिया था। इसके साथ ही इन नियमों के तहत जारी किए गए सभी पुराने आदेश और निर्देश भी खत्म हो गए।

TRAI के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से विज्ञापनों की 12 मिनट वाली सीमा हटाए जाने और उसके पुराने नियमों को रद्द किए जाने के बाद ब्रॉडकास्टर्स के लिए टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों की अवधि की जानकारी देने की पुरानी जरूरत भी नहीं रह गई है।

इसी वजह से TRAI ने अब 5 अगस्त 2013 के आदेश को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है। यह आदेश सभी ब्रॉडकास्टर्स को जारी किया गया है।
- Legend News

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