रिपोर्ट : LegendNews
1 अक्टूबर से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े ये नियम
नई दिल्ली। नए महीने से शुरुआत के साथ ही बैंकों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे महीने में भी पैसों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. इसमें कुछ नियम टैक्स तो कुछ निवेश से जुड़े हैं.
इसमें कुछ नियम टैक्स तो कुछ निवेश से जुड़े हैं. आधार से लेकर सिम कार्ड के नियम में बदलाव हो रहे हैं.
टैक्स से जुड़े नियम
1 अक्टूबर से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम की शुरुआत हो रही है. बजट में सरकार ने इस स्कीम का ऐलान किया था. इस स्कीम की मदद से पेंडिंग टैक्स विवाद को निपटाया जाएगा. इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है.
आधार कार्ड
1 अक्टूबर से आधार से जुडे़ नियम में बदलाव होगा. बजट में आधार संख्या के बजाए आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया. इस फैसले से पैन के दुरुपयोग और दोहराव को खत्म किया जा सकेगा. 1 अक्टूबर से व्यक्ति पैन आवंटन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर सकेगा.
शेयर बायबैक
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने शेयर बाजार के क्रेडिट नियमों में बदलाव किया है. 1 अक्टूबर से अब डीमैट अकाउंट में शेयर 2 दिन में क्रेडिट होंगे. वहीं दो दिनों के भीतर ही निवेशकों को बोनस शेयर भी मिल जाएगा.
सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ के नियम
सुकन्या अकाउंट (Sukanya Account) और पीपीएफ के नियम बदल गए हैं. 1 अक्टूबर 2024 से इसके नियम बदल जाएंगे. 1 तारीख से अगर दादा-दादी या फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने बच्ची के नाम पर सुकन्या अकाउंट ओपन किया है तो उन्हें अकाउंट को माता-पिता या अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है. पीपीएफ के नए नियमों के अनुसार अब एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट रखने पर दिक्कत हो सकती है. वहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम पर 18 साल से कम उम्र के खाताधारक को ब्याज नहीं मिलेगा.
सिम कार्ड के नियम
सिम कार्ड के नियम में 1 अक्टूबर से बदाव होगा. TRAI ने नए नियम के तहत अब यूजर्स के लिए ये जानना आसान हो जाएगा कि उनके एरिया में कौन-सा नेटवर्क उपलब्ध है. ट्राई ने टेलीकम्यूनिकेशन कंपनियों को इससे संबंधित नया नियम लागू करने के लिए कहा है. ट्राई के नए नियम के मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर ही इसकी जानकारी देनी होगी. इससे यूजर्स के लिए ये जानना काफी आसान हो जाएगा कि उनके एरिया में कौन-सा नेटवर्क उपलब्ध है.
Compiled: Legend News
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