शाहरुख खान और उनका परिवार जहां अपने आलीशान बंगले 'मन्नत' में रेनोवेशन की तैयारी कर रहा है, वहीं अब इस पर कानूनी अड़ंगा लग सकता है। शाहरुख अपने 200 करोड़ी बंगले में बड़े पैमाने पर रेनोवेशेन और एक्‍सटेंशन का काम करना चाहते हैं। मई में जहां यह काम शुरू होगा, वहीं अगले कुछ महीने के लिए उनका परिवार किराये के दो डुप्‍लेक्‍स फ्लैट में रहने वाला है। अब इस बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस पर आपत्ति जताई है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (NGT) का दरवाजा खटखटाया है। 
बीते दिनों खबर आई थी कि शाहरुख ने रेनोवेशन के लिए सभी जरूरी मंजूरी ले ली है। 'मन्‍नत' एक ग्रेड- 3 हेरिटेज प्रॉपर्टी है। इस कारण एक्‍टर अपनी मर्जी से इसमें कोई काम नहीं करवा सकते लिहाजा उन्‍होंने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) से रेनोवेशन की मंजूरी ले ली है लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर का दावा है कि एक्‍टर ने नियम तोड़े हैं। 
NGT ने कहा, चार हफ्ते में सबूत लेकर आइए
'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक NGT ने संतोष दौंडकर से कहा है कि वह अपने दावों के मद्देनजर सबूत पेश करें। न्यायिक सदस्य दिनेश कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी की एक समिति ने कहा, 'यदि परियोजना प्रस्तावक या MCZMA द्वारा प्रक्रिया का कोई उल्लंघन किया गया है तो अपीलकर्ता द्वारा इसे चार सप्ताह के भीतर सबूत के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वरना हमारे पास इस अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।' 
संतोष दौंडकर ने शाहरुख खान पर लगाए ये संगीन आरोप
शाहरुख खान के ख‍िलाफ अपील में संतोष दौंडकर ने सुपरस्टार के मौजूदा छह मंजिला बंगले में दो और मंजिलें जोड़ने की योजना पर सवाल उठाया है। उन्‍होंने इस बाबत CRZ की मंजूरी की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं। संतोष का दावा है कि शाहरुख का CRZ के कायदों के उल्लंघन का पुराना इतिहास है। 
संतोष दौंडकर ने आरोप लगाया कि शाहरुख ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOF & CC) से जरूरी पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लिए बिना दो 'हेरिटेज स्‍ट्रक्‍चर' को तोड़ दिए।
उनकी याचिका में कहा गया है, 'यह पूरा प्लॉट वैधानिक विकास योजना में एक आर्ट गैलरी के लिए रिर्जव था जिसे MCZMA की अनुमति के बिना हटा दिया गया है।'
कार्यकर्ता के अनुसार शाहरुख खान ने MCZMA की अनिवार्य अनुमति के बिना 'ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 6 मंजिला इमारत' का निर्माण किया।
संतोष दौंडकर ने दावा किया कि 'मन्‍नत' में अंडरग्राउंड कंस्‍ट्रक्‍शन भी किए गए जिसमें 'लघु खनिजों और भूजल" का अवैध निष्कर्षण हुआ था। ये दोनों ही CRZ के नियमों के तहत बैन हैं।
संतोष का दावा है कि शाहरुख खान ने 'सामूहिक आवास के लिए 12 बेडरूम-हॉल-किचन फ्लैट्स' के नाम पर धोखाधड़ी की और बाद में सब को मिलाकर एक अकेले परिवार के लिए लग्‍जरी घर बना लिया। एक्‍टर ने शहरी भूमि (छत और विनियमन) अधिनियम 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
अब 23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
हालांकि, NGT ने पाया कि संतोष दौंडकर ने साल 2000 और साल 2006 के बीच हुए उल्लंघनों के बारे में कागजात दिखाए हैं जबकि नए रेनोवेशन के लिए CRZ की मंजूरी जनवरी 2025 में दी गई। अब मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
-Legend News

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