इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को संभल शाही जामा मस्जिद की पुताई और लाइटिंग को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। मस्जिद कमेटी ने रमजान को ध्यान में रखते हुए बाहरी रंगाई-पुताई और लाइटिंग की मांग की थी, जिसे जिला प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से हलफनामा मांगा था जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर पुताई की आवश्यकता है या नहीं। 
कोर्ट ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि रंगाई-पुताई के साथ-साथ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन यह बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए किया जाएगा।
मस्जिद कमेटी ने एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जताई थी और कोर्ट से पुताई की अनुमति देने का आग्रह किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मस्जिद की बाहरी दीवार पर पुताई की जा सकती है और रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए मस्जिद में लाइटिंग भी कराई जा सकती है।
रमजान से पहले होगा पुताई का कार्य पूरा
हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब संभल जामा मस्जिद की बाहरी दीवार की पुताई और लाइटिंग का कार्य पूरा कराया जाएगा। इससे पहले ही कोर्ट के आदेश पर मस्जिद परिसर की सफाई का कार्य पूरा किया जा चुका था। जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी ने सफाई कार्य की निगरानी की थी। अब कोर्ट के निर्देश के बाद मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई और लाइटिंग का कार्य जल्द ही शुरू होगा। 
ये रखी शर्त 
लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि रंगाई-पुताई के साथ-साथ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है लेकिन यह बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए किया जाएगा।
-Legend News

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