इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में क्लैट यूजी 2026 की मेरिट लिस्ट संशोधित करने का आदेश दिया है। एक विवादित प्रश्न के लिए दो उत्तर सही मिलने पर न्यायमूर्ति विवेक सरन ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के कंसोर्टियम को निर्देश दिया कि वे विवादित प्रश्न के लिए विकल्प 'बी' और 'डी' दोनों को सही मानकर मेरिट लिस्ट संशोधित करें और एक महीने के भीतर इसे पुनः प्रकाशित करें।
गाजियाबाद निवासी अवनीश गुप्ता (नाबालिग) की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। ओवरसाइट कमेटी ने एक्सपर्ट कमेटी के निर्णय को बिना कारण बताए पलट दिया था। अदालत की राय थी कि यह न्यायसंगत नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि चूंकि पहले दौर की काउंसलिंग में जिन छात्रों को प्रवेश मिल चुका है, उनकी सीटें नहीं बदली जाएंगी लेकिन आगे की काउंसलिंग में संशोधित मेरिट लिस्ट का पालन किया जाएगा। 
-Legend News

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