मथुरा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान 2026 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न।

जनपद के तहसील छाता हेतु 24, मांट हेतु 13, गोवर्धन हेतु 17, मथुरा हेतु 66 तथा बल्देव हेतु 16 कुल 136 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 के अंतर्गत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा आलेख्य नामावली (ड्राफ्ट रोल) में उन सभी निर्वाचकों के नाम सम्मिलित करना जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी निर्वाचकों को नोटिस जारी करना जिनके नाम अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के साथ मिलान/लिंक नहीं किए जा सके हैं तथा पात्रता हेतु ऐसे मामलों की सुनवाई करना और अंतिम सूची में उनके नाम सम्मिलित करने अथवा बाहर करने का निर्णय लेने का कार्य किया जायेगी। 

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी पात्र नागरिक छूटा नहीं है तथा कोई अयोग्य व्यक्ति सम्मिलित नहीं है। बैठक में बताया गया कि ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध प्रथम अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरूद्ध दूसरी अपील की सुनवाई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

 निर्वाचक नामावली आलेख्य का प्रकाशन के उपरांत ड्राफ्ट रोल में वे सभी निर्वाचक सम्मिलित होंगे जिनका गणना प्रपत्र प्राप्त हो चुका है। मृतक /अनुपस्थित / स्थानांतरित/ डुप्लीकेट निर्वाचकों की सूची जिन्हें निर्वाचक नामावली के आलेख्य में सम्मिलित नहीं किया गया है, को मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट/ शासकीय कार्यालयों में प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करना और उन पर निर्णय लेना होगा। उन निर्वाचकों को नोटिस जारी किया जाना जिनका मिलान / लिंकिंग अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से नहीं किया जा सका है। एक निर्वाचक के रूप में उनकी पात्रता की जांच हेतु उनसे प्राप्त सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन करना तथा अंतिम विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से पूर्व उनके पता / ठिकाने की जानकारी हेतु सुनवाई की जाएंगी।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावों और आपत्तियों को प्राप्त करना और उन पर निर्णय लेना होगा। किसी भी निर्वाचक अथवा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल ऐजेण्ट द्वारा दावा या आपत्ति दर्ज की जा सकती है। अंतिम निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को होगा।

बैठक में अवगत कराया गया कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है तो ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाता का केवल एन्मरेशन फॉर्म भरवाना है और दस्तावेजों के रूप में केवल 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य अपलोड करना है।

यदि जन्म भारत में 01.07.1987 के पूर्व हुआ है तो अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने हेतु डॉक्युमेंट देना होगा। यदि जन्म भारत में 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच हुआ है तो अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा तथा पिता या माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे।

यदि जन्म भारत में 02.12.2004 के बाद हुआ है तो अपने जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़, पिता के जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ तथा माता की जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध कराने होंगे। मतदाता बनने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 13 प्रकार के दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

बैठक में अवगत कराया गया कि नए निर्वाचकों द्वारा नामांकन हेतु फॉर्म 6 भरा जाएगा, विलोपन के लिए फॉर्म 7 भरा जाना है तथा सुधार/स्थानांतरण के लिए फॉर्म 8 भरा जाना है। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य भी सुनिश्चित किया जायेगा।

बैठक में जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ0 पंकज कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी सदर/ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव जे जैन, उप जिलाधिकारी छाता वैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी मांट रितु सिरोही, उप जिलाधिकारी महावन कंचन, उप जिलाधिकारी गोवर्धन प्राजक्ता त्रिपाठी सहित समस्त अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

- Legend News
 

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