रिपोर्ट : LegendNews
ट्रेन में 'सुहागरात बर्थ' सजाने पर साउथ सेंट्रल रेलवे का एक्शन, टिकट चेकर सस्पेंड
नई दिल्ली। ट्रेन से जुड़े कई वायरल वीडियो तो आपने जरूर देखें होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं. इस वीडियो में एक ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच के एक केबिन को होटल के हनीमून रूम की तरह सजाया गया था. अब इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. अगर आप भी ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में इस तरह की सजावट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले रेलवे के कुछ जरूरी नियमों के बारे में जान लीजिए.
ये है पूरा मामला
दरअसल, ये वीडियो महाराष्ट्र के बल्लारशाह से मुंबई जाने वाली नंदीग्राम एक्सप्रेस का बताया जा रहा है. इस ट्रेन के फर्स्ट AC कोच के एक केबिन को हनीमून सुइट की तरह सजाया गया. केबिन को रंग-बिरंगे गुब्बारे और फूलों से सजाया गया था. इतना ही नहीं, बल्कि केबिन में मोमबत्तियां भी जलाई गई थी. रेलवे के मुताबिक, मोमबत्तियों की वजह से ट्रेन में आग लगने का खतरा पैदा हो सकता था. हालांकि घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, रेलवे ने तुरंत ट्रेन में मौजूद TTE को सस्पेंड कर दिया.
रेलवे नियमों के मुताबिक होगी कार्रवाई
अगर कोई कपल बिना परमिशन सजावट करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बिना वैध अनुमति के सजावट करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.
इसके साथ ही ट्रेन में मौजूद टीटीई और कोच अटेंडेंट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
ट्रेन में किसी भी तरह का ज्वलनशील सामान का इस्तेमाल करना अपराध माना जाता है.
नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना
रेलवे के बिना परमिशन के किसी कोच में सजावट करना या बिना वैध अधिकार के ट्रेन में आना अपराध है.
ऐसा करने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है.
साथ ही 1 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
इसके अलावा ट्रेन में किसी भी तरह से आग जलाने पर भी कार्रवाई की जाएगी.
दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल होगी.
साथ ही 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लिया जाएगा.
- Legend News

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