साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी खबर सामने आई है। चिरंजीवी ब्लड बैंक से जुड़े मानहानि के एक पुराने मामले में साउथ सिनेमा के फेमस एक्टर राजशेखर और उनकी वाइफ जीविता को कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। साउथ इंडस्ट्री के इस कपल को नामपल्ली के 17वें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट (अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट) ने एक साल की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 
बता दें कि चिरंजीवी ब्लड बैंक के जरिए जरूरतमंद लोगों को मदद की जाती है। साल 2011 में साउथ सिनेमा एक्टर जीवत और राजशेखर ने प्रेस मीट आयोजित कर मेगास्टार चिरंजीवी द्वारा चलाए जा रहे इस ब्लड बैंक पर सनसनीखेज आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ब्लड बैंक के जरिए जमा किया गया ब्लड मार्केट में बेचा जा रहा है। 
फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने मुकदमा दायर करवाया था
उनके इसी कॉमेंट पर फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद ने मुकदमा दायर करवाया था और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राजशेखर और उनकी वाइफ जीविता की इन बातों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि चिरंजीवी के ब्लड बैंक के खिलाफ उनके ये आरोप झूठे हैं। कपल ने मीडिया में इस ब्लड बैंक के खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसे सीडी फॉर्म में कोर्ट में जमा किया गया था। अल्लू ने आरोप लगाया था कि जीवता और राजशेखर ने चिरंजीवी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए ऐसी बातें कही हैं। 
दोनों को एक साल जेल की सजा
इस मामले पर लंबी सुनवाई और जांच के बाद आखिरकार अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के तहत जीविता और राजशेखर दोनों को 1 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 
इस फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका
हालांकि उन्हें इस फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मौका दिया गया। जुर्माना भरने वाले दो लोगों से जमानत बॉन्ड जमा करने के बाद उन दोनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
Compiled: Legend News

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