टेरर फंडिंग के आरोपी और बारामूला से निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद को बड़ा झटका लगा है. शुक्रवार (21 मार्च) को पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. नियमित जमानत याचिका पर 19 मार्च को आने वाला फैसला टल गया था. एनआईए ने इंजीनियर रशीद की याचिका का विरोध किया था. टेरर फंडिंग के आरोप में बारामूला सांसद फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
2017 में गिरफ्तार किए गए थे सांसद
एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने ये फैसला सुनाया. रशीद 2019 से तिहाड़ में बंद हैं. उन्हें 2017 में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था. सांसद ने ट्रायल कोर्ट के 10 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें लोकसभा सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें कस्टडी पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. 
विधानसभा चुनावों के दौरान मिली थी अंतरिम जमानत
10 सितंबर 2024 को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी. उनके पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था. जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव तीन फेज में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक हुए थे. नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए गए थे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था. 
25 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई संभव
अब 25 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में इंजीनियर रशीद की याचिका पर सुनवाई हो सकती है. 2024 के लोकसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले बारामूला के सांसद पर आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमा चल रहा है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को फंडिंग की.
पूछताछ में सामने आया था इंजीनियर रशीद का नाम
एनआईए की एफआईआर के मुताबिक इस मामले में व्यवसायी और सह-आरोपी जहूर वटाली से पूछताछ के दौरान रशीद का नाम सामने आया था. अक्टूबर 2019 में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद, एक विशेष एनआईए अदालत ने मार्च 2022 में राशिद और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 124 ए (देशद्रोह) और यूएपीए के तहत आतंकवादी कृत्यों और आतंकी फंडिंग से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किए थे. 
-Legend News

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