मथुरा। शीत ऋतु में कोहरे के कारण अक्सर सड़क दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिसका मुख्य कारण वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप का न लगा होना होता है। वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) राजेश राजपूत एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नीतू सिंह ने जनपद के समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे निम्नवत परावर्तक पट्टी/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/रियर मार्किंग कराने के उपरान्त ही वाहन का संचालन करे।

(1) मालवाहन 3.5 टन से 7.5 टन तक वजन के लिये नियम - बॉडी की पूरी चौड़ाई को क्रास करते हुए सामने एक श्वेत परावर्तक पट्टी, पीछे एक लाल परावर्तक पट्टी एवं दोनों टेप की चौड़ाई कम से कम 20 एम०एम०।

(2) मालवाहन 7.5 टन से ऊपर के वजन के लिये नियम बॉडी की पूरी चौड़ाई को क्रास करते हुये सामने एक श्वेत परावर्तक पट्टी, सामने वाली पट्टी की चौड़ाई कम से कम 50 एम०एम०।

(3) ट्रेलर या सेमी ट्रेलर 7.5 टन या उससे अधिक वजन व सेमी ट्रेलर वर्ग एन०-3 के लिये नियम - पीछे तथा किनारे परावर्तत रेखीय चिन्हांकन ।

(4) परावर्तक । कृषि ट्रैक्टर के लिए नियम पीछे दोनों ओर 7 वर्ग सेमी० से अन्यून परावर्तत क्षेत्र वाले दो गैर त्रिकोण लाल

(5) यात्री वाहन के लिये नियम बॉडी की चौड़ाई को क्रास करते हुये सामने श्वेत तथा लाल परावर्तक पट्टी। एम०-3 वर्ग के वाहनों के लिए किनारे बॉडी को क्रास करते हुये पीली परावर्तक पट्टी। पट्टी चौड़ाई कम से कम 50 एम०एम०।

(6) ई-रिक्शा और ई-कोर्ट सहित तीन पहिया वाहनों के लिये नियम वाहन की सम्पूर्ण चौड़ाई में फैली सामने की ओर सफेद पट्टी, पीछे की ओर लाल परावर्तक पट्टी, सामने वाली पट्टी की चौड़ाई कम से कम 50 एम०एम०।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 के अन्तर्गत मालवाहन, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, यात्री वाहन, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित तीन पहिया वाहनों के लिये रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/परावर्तक नहीं लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें पहली बार चालान होने पर रुपए 10 हजार जुर्माना अथवा 03 महीने कैद या दोनों तथा 3 माह के लाईसेन्स निलम्बन भी, दूसरी बार चालान होने पर रुपए 10 हजार तक का जुर्माना एवं 6 महीने तक की कैद या दोनों एवं वाहनों का फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी न होने के निर्देश दिये गये हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार दिनांक- 05.12.2025 से 11.12.2025 तक अन्य जनपदों की भाँति जनपद मथुरा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अतः जनपद मथुरा के समस्त व्यवसायिक वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है क़ि अपने व्यवसायिक वाहन में उपरोक्त श्रेणी के अनुसार सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ए०आई०एस० 090 और ए०आई०एस० 089 मानक के रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप एवं रियर मार्किंग / परावर्तक अवश्य लगायें, जिससे शीत ऋतु में दुर्घटना की संभावना को रोका जा सके तथा अनावश्यक जुमाने से भी बचा जा सके।
- Legend News

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