सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने 2 मई के उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड (बीएसपीएल) के परिसमापन (लिक्विडेशन) का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इससे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड द्वारा बीएसपीएल के लिए प्रस्तुत समाधान योजना (रेजोल्यूशन प्लान) को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि यह इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का उल्लंघन है। 
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भूषण स्टील पर दिए गए विवादित फैसले में कानूनी पहलुओं पर सही ढंग से विचार नहीं किया गया। 
पीठ ने कहा, हमारा मानना है कि विवादित निर्णय में विधिक स्थिति का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं किया गया है, जैसा कि कई पुराने निर्णयों में स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अनेक तथ्यों को गलत तरीके से विचार में लिया गया है और कुछ ऐसे तर्कों को भी निर्णय में शामिल किया गया है जो वास्तव में प्रस्तुत ही नहीं किए गए थे, हालांकि इस पर पक्षकारों के बीच मतभेद हैं। 
अदालत ने कहा कि यह मामला ऐसा है जहां पुनर्विचार याचिका के तहत पूर्व निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए और मामले की नए सिरे से सुनवाई की जानी चाहिए। अब यह मामला अगले गुरुवार को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
गौरतलब है कि 2 मई को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी (अब सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली पीठ ने जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड की समाधान योजना को रद्द कर दिया था और समाधान प्रक्रिया में शामिल सभी प्रमुख पक्षकारों के रवैये की कड़ी आलोचना की थी। कोर्ट ने इसे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड  का गंभीर उल्लंघन करार दिया था। 
-Legend News

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