नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू के दुष्कर्म और नृशंस हत्या के 1996 के मामले के दोषी संतोष कुमार सिंह को दी गई पैरोल के विस्तार के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले से संबंधित माफी का मुख्य मुद्दा पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है और इसे 18 मई को सुनवाई के लिए रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट का पैरोल बढ़ाने से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वह मामले का निपटान जल्द से जल्द कानून के अनुसार करे। जस्टिस बीवी नागरत्ना और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को दोषी संतोष कुमार सिंह को उच्च न्यायालय में अपनी याचिका की सुनवाई को आगे बढ़ाने और त्वरित निपटान के लिए स्वतंत्रता दी।

पीठ ने कहा, 'यह कहना अनावश्यक है कि यदि ऐसी कोई मांग की जाती है, तो हाई कोर्ट इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माफी समेत विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा। यह बात भी गौर करने वाली है कि यह वारदात 23 जनवरी, 1996 को हुई थी और याचिकाकर्ता 31 वर्षों से जेल में है।'
- Legend News

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