बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है। कंपनी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने उन 14 उत्पादों की बिक्री रोक दी है, जिनके मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रैल में उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने निलंबित कर दिए गए थे। कंपनी ने बताया कि उसने 5,606 फ्रैंचाइजी स्टोर को इन उत्पादों को वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। इसने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन 14 उत्पादों के किसी भी रूप में विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया गया है। 
पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दो सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। इसमें कंपनी को बताना होगा कि क्या विज्ञापनों को हटाने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी से किए गए अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है और क्या इन 14 उत्पादों के विज्ञापन वापस ले लिए गए हैं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को तय की। सुप्रीम कोर्ट इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें पतंजलि पर कोविड वैक्सिनेशन अभियान और आधुनिक चिकित्सा पद्धति को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। 
लाइसेंस सस्पेंड
उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को जारी अवमानना नोटिस पर 14 मई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। 
यह रही प्रोडक्ट्स की लिस्ट
1- श्वासारि गोल्ड - दिव्य फार्मेसी
2- श्वासारि वटी - दिव्य फार्मेसी
3- ब्रोंकोम- दिव्य फार्मेसी
4- श्वासारि प्रवाही- दिव्य फार्मेसी
5- श्वासारि अवलेह- दिव्य फार्मेसी
6- मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर- दिव्य फार्मेसी
7- लिपिडोम- दिव्य फार्मेसी
8- बीपी ग्रिट- दिव्य फार्मेसी
9- मधुग्रिट- दिव्य फार्मेसी
10- मधुनाशिनी वटी- दिव्य फार्मेसी
11- लिवामृत एडवांस- दिव्य फार्मेसी
12- लिवोग्रिट- दिव्य फार्मेसी
13- पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप- पतंजलि आयुर्वेद
14- आईग्रिट गोल्ड- दिव्य फार्मेसी 
-Legend News

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