कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक विवादित बयान की वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओडिशा की झारसुगुडा पुलिस ने आरजीएफ को नोटिस जारी कर विदेशों से मिले फंड और वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड की विस्तृत जानकारी मांगी है। यह मामला लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक कथित 'देश-विरोधी टिप्पणी' से जुड़ा हुआ है, जिस पर इस साल जनवरी में ही उनके खिलाफ ओडिशा में केस दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने कथित तौर पर आरएसएस-बीजेपी की आलोचना करते-करते 'भारत' के खिलाफ ही लड़ने की बात कह दी थी।
राजीव गांधी फाउंडेशन मुश्किल में
न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने ओडिशा के स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन (RGF) को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें आरजीएफ के वित्त निदेशक संदीप आनंद को 4 नवंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। 3 सितंबर को झारसुगुडा के सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) और इस केस के जांच अधिकारी (IO) उमाशंकर सिंह ने संदीप आनंद से फाउंडेशन को जून 1991 से प्राप्त विदेशी फंड का सालाना ब्रेकअप देने को कहा है। इसमें फाउंडेशन से उन बैंक खातों की भी विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है, जिसमें विदेश फंड जमा किए गए हैं। 
जाकिर नाइक से डोनेशन लेने का आरोप
यही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन को बैंक खातों और मिलने वाले विदेशी फंड और बैंक खातों के अलावा ऑडिटरों के नाम, एफसीआरए (FCRA) लाइसेंस और 2011 में कथित तौर पर जाकिर नाइक और 2005-06 में चीन सरकार से मिले कथित डोनेशन पर भी स्पष्टीकरण देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है, 'आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को वर्ष 2011 में जाकिर नाइक से डोनेशन मिले। अगर आरोप सही है तो उद्देश्य और खर्च का विवरण समेत कारण बताएं।' 
चीन सरकार से लिया 3,00,000 डॉलर दान?
वहीं चीन सरकार से फाउंडेशन को मिले कथित दान के बारे में कहा गया है कि 'आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005-06 के दौरान चीन सरकार से 3,00,000 डॉलर दान में प्राप्त किए। यदि आरोप सही हैं, तो दान लेने का मकसद और खर्च का ब्यौरा देते हुए कारण स्पष्ट करें।'यही नहीं इससे यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से कथित फंड डायवर्ट करने के आरोपों पर भी जवाब मांगा गया है। नोटिस के अनुसार, 'आरोप है कि यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री राहत कोष का फंड राजीव गांधी फाउंडेशन को डायवर्ट किया गया। इसका औचित्य बताएं।' 
राहुल गांधी ने 'भारत' के खिलाफ क्या कहा?
नोटिस में यह भी साफ किया गया कि इस पर अमल नहीं होने पर बीएनएनएस (BNSS) की धारा 210 के तहत आरजीएफ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह केस इस साल 15 जनवरी को नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी की टिप्पणियों से जुड़ा है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था, 'बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की प्रत्येक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। हम अब बीजेपी, आरएसएस और खुद भारत देश से लड़ रहे हैं।' राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी, बीजेपी युवा मोर्चा, आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी लीगल सेल की ओर से झारसुगुडा में उनके खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके शब्द विद्रोह भड़काने वाले हैं। इसी आधार पर राहुल के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 152 (देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य) और 197(1)(डी) (सार्वजनिक संकट पैदा करने वाला कार्य) के तहत एफआईआर दर्जी की गई थी।
-Legend News

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