मिज़ोरम ने अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच सीबीआई से कराने पर लगाई गई रोक हटा ली है. राज्य के नए मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को गज़ट में प्रकाशित इस निर्णय को पोस्ट करते हुए ये एलान किया. उनके इस एलान का मतलब यह हुआ कि सीबीआई अब फिर से मिज़ोरम में किसी मामले की जांच कर सकती है.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने ​सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "मिज़ोरम सरकार, मिज़ोरम राज्य में अपराधों की सीबीआई जांच पर सहमति देती है. हमारी सरकार अपने नागरिकों के कल्याण के लिए भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए अडिग है." 
मिज़ोरम के ताज़ा फ़ैसले के बाद सीबीआई को जांच की अनुमति वापस लेने वाले राज्यों की संख्या 10 से घटकर नौ रह गई है.
सीबीआई की स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट (डीएसपीई) एक्ट, 1946 के तहत हुई है. इस एक्ट की धारा 6 के अनुसार किसी भी राज्य में सीबीआई तभी जांच कर सकती है, जब वो राज्य अपने यहां जांच की इजाज़त संस्था को दे.
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कार्मिक मंत्रालय के राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि देश के 10 राज्यों ने अपने यहां सीबीआई से जांच कराने पर दी गई सहमति वापस ले ली है.
उनके अनुसार ऐसे राज्य हैं- पंजाब, झारखंड, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मेघालय, तमिलनाडु और मिज़ोरम.
उन्होंने यह भी बताया था कि केंद्र सरकार का डीएसपीई एक्ट, 1946 की धारा 6 में संशोधन करने का कोई इरादा नहीं है.
Compiled: Legend News

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