केरल हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को 'द केरल स्टोरी 2 - गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर अंतरिम रोक हटा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग का रास्ता साफ हो गया। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस पीवी बालकृष्णन की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के पहले के ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए रोक लगाई गई थी। फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद, जिन्होंने सिंगल जज के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी, बेंच ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन का विरोध करने वाली दलीलें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह थीं। उन्होंने सवाल किया कि सिंगल जज इसे कैसे सुन सकते हैं।
यह ऑर्डर सभी पक्षों की तरफ से गुरुवार देर रात तक चली डिटेल्ड दलीलों के बाद सुनाया गया, जिससे मामले की अर्जेंसी और बड़े दांव पर जोर दिया गया।
प्रोड्यूसर्स ने सिंगल बेंच के अंतरिम रोक के कुछ ही घंटों के अंदर डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था, यह तर्क देते हुए कि रिलीज से एक दिन पहले जारी किए गए सस्पेंशन से काफी फाइनेंशियल नुकसान होगा और देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में रुकावट आएगी। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली थी।
फिल्म को लेकर हुए विवाद ने पॉलिटिकल और सोशल सर्कल में बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जो इसके पहले वाले मामले को लेकर हुई जोरदार चर्चाओं की याद दिलाता है।
रिलीज का विरोध करने वाले पिटीशनर्स ने कंटेंट को लेकर चिंताओं का हवाला देते हुए ज्यूडिशियल दखल की मांग की थी। दूसरी तरफ, फिल्म-मेकर्स का कहना था कि यह काम कानून द्वारा सुरक्षित क्रिएटिव एक्सप्रेशन के दायरे में आता है।
स्टे हटने के बाद, थिएटर मालिकों और डिस्ट्रीब्यूटर्स से अब उम्मीद है कि वे प्लान के मुताबिक स्क्रीनिंग करेंगे।
इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कानूनी लड़ाई ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई होगी, जिससे आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। 
-Legend News

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