रिपोर्ट : LegendNews
बंगलूरू भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार से जवाब तलब
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बंगलूरू भगदड़ मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में हुई गिरफ्तारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से नौ सवाल पूछे हैं। अदालत ने जवाबदेही पर जोर दिया और घटना तथा उसके बाद की स्थिति से निपटने में सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए।
सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। वे एक महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। ऐसे में हम ओपन कोर्ट में अपना जवाब नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
दूसरी सुनवाई RCB के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर हुई। निखिल को 6 जून को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। कोर्ट में दलील दी कि पुलिस अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड किया गया है, वे अरेस्ट नहीं हुए। सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी।
मालूम हो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल 2025 में खिताबी जीत के बाद आरसीबी के जीत के जश्न में भगदड़ मची थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे।
-Legend News
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