जल जीवन मिशन घोटाले में मुख्य आरोपी राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की कानूनी मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति दे दी है। यह मामला राज्य में जल जीवन मिशन के तहत हुए कथित बड़े घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर रहा है। 
राज्यपाल ने PMLA के तहत केस की दी अनुमति
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत कार्रवाई करते हुए महेश जोशी को पहले ही गिरफ्तार किया था। अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिलने से कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी का आरोप है कि जिस समय कथित अनियमितताएं हुईं, उस दौरान महेश जोशी जलदाय मंत्री थे और उनकी भूमिका संदिग्ध रही।पिछले साल हुई थी गिरफ्तारी, 7 महीने बाद जमानत मिली
ईडी ने जल जीवन मिशन से जुड़े इस मामले में जांच के दौरान महेश जोशी को 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी का दावा है कि इस घोटाले में धन के लेनदेन और उससे जुड़े तथ्यों की गहन जांच की जा रही है। अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद अब अदालत में मामले की सुनवाई तेज होने की संभावना है। जयपुर सेंट्रल जेल में बंद जोशी करीब 7 महीने बाद पिछले साल दिसंबर में जेल से बाहर आए। 
ईडी के आरोपों को बचाव पक्ष ने बताया निराधार
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महेश जोशी की ओर से पेश वकीलों ने ईडी के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया था। बचाव पक्ष का कहना था कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में दर्ज मूल एफआईआर में महेश जोशी का नाम तक शामिल नहीं है। इसके बावजूद ईडी उन पर 2.01 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगा रही है, जिसके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं पेश किया गया है। 
अब आगे की कार्रवाई पर नजर
राज्यपाल की ओर से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद अब इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जल जीवन मिशन से जुड़े इस कथित घोटाले में महेश जोशी की भूमिका को लेकर जांच एजेंसियों और अदालत की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह मामला राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में और चर्चा में रहने की संभावना है।
-Legend News

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