इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के मुख्य अभियंता (वितरण) पंकज अग्रवाल के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है।
अलीगढ़ में तैनाती के दौरान सामान्य आरोपों के आधार पर याची को निलंबित कर दिया गया था। याचिका में कहा गया कि निलंबन आदेश उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (अनुशासन एवं अपील) विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।
याची का कहना था कि नियमों के अनुसार निलंबन की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए, जब आरोप इतने गंभीर हों कि उनके सिद्ध होने पर बड़ा दंड दिया जा सके। सक्षम प्राधिकारी को निलंबन आदेश से पहले आरोपों से संबंधित अभिलेखों की जांच कर तर्कसंगत आदेश देना आवश्यक था। 
सुनवाई के बाद निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच की कार्यवाही कानून के अनुसार जारी रखते हुए उसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए।
-Legend News

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