नई द‍िल्ली। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पाद को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक ओटोटी प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेट दिखाने से पहले तंबाकू को लेकर वैधानिक चेतावनी को कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में दिखाना अनिवार्य कर दिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य और परिवाल कल्याण मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. अधिसूचना में कहा गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों को तंबाकू के खिलाफ वैधानिक चेतावनी दिखाना अनिवार्य किया जाता है. बता दें कि देश में अभी तक फिल्में या फिर टीवी शो में तो इसका पालन कड़ाई से किया जा रहा है, लेकिन ओटोटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई ठोस दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए थे.

अब नए आदेश के मुताबिक, कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में हर हाल में तंबाकू से जुड़ी वैधानिक चेतावनी दिखानी ही होगी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसे जा रहे कंटेट में तंबाकू उत्पादों को इस्तेमाल से जुड़ी चेतावनी को लेकर सरकार को कई शिकायतें मिली थीं. जिसके बाद काफी विचार-विमर्श करने के बाद अब सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है.

सीन के दौरान स्क्रीन के नीचे भी लिखनी पड़ेगी चेतावनी
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब ओटीटी फ्लेटफॉर्मों को कार्यक्रम दिखाते वक्त तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन के दौरान स्क्रीन के नीचे भी प्रदर्शित करनी होगी. थिएटर और टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाली फिल्मों में यह नियम पहले से ही लागू है. फिल्म शुरू होने से पहले और बीच में तंबाकू को लेकर चेतावनी जारी किया जाता है. जिसमें बताया जाता है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसके इस्तेमाल से गंभीर बीमारी का शिकार बन सकते हैं.
- Legend News

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