रिपोर्ट : LegendNews
एक्साइज पॉलिसी केसः दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर SG ने क्या कहा?
आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित एक्साइज पॉलिसी केस में आरोपी रहे अन्य लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी है। वे न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा को सुनवाई से हटाने की याचिका पर बहस करेंगे। केजरीवाल का तर्क है कि इस मामले में निष्पक्षता के लिए इसे दूसरी पीठ को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
केजरीवाल ने कहा है कि मैंने हाई कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार ही यह यह अर्जी दाखिल की है। जो याचिकाकर्ता खुद पेश होता है, वह ई-फाइलिंग नहीं कर सकता है इसलिए माई लॉर्ड्स, कृपया इसे रिकॉर्ड पर लें।
केरजीवाल की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि वह खुद ही इस अर्जी पर बहस करेंगे। सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल है।
सॉलिसिटर जनरल बोले पहले केजरीवाल अपना वकील हटाएं
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मुझे उनके खुद पेश होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही एक वकील नियुक्त कर रखा है। जब तक वह अपने वकील को केस से हटा नहीं देते, तब तक वह खुद बहस नहीं कर सकते। अगर वह खुद पेश होना चाहते हैं, तो आगे से केस में सिर्फ वही उनका प्रतिनिधित्व करें।
CBI की याचिका पर सुनवाई शुरू
दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के कोर्टरूम में मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि मैंने खुद को सुनवाई से अलग रखने की अर्जी दाखिल की है। कृपया इसे रिकॉर्ड पर लें।
अभियोजन पक्ष पहले इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगाः मेहता
SG तुषार मेहता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष पहले इस मुद्दे पर अपनी बात रखेगा। SG मेहता ने कहा कि चीफ जस्टिस द्वारा इस मामले को किसी दूसरे जज के सामने लिस्ट करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली इसी तरह की एक SLP शायद दोषपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संस्था के खिलाफ बार-बार आरोप लगाए जा रहे हैं और इनका जवाब दिया जाना जरूरी है। केजरीवाल की मौजूदगी का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वह अपने वकील को हटाने के बाद ही खुद बहस कर सकते हैं, और इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट नाटकबाज़ी का मंच नहीं है।
-Legend News

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