रिपोर्ट : LegendNews
EPFO का नया नियम, सब्सक्राइबर्स स्वयं PF अकाउंट ट्रांसफर का क्लेम कर सकते हैं
नई दिल्ली। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक राहतभरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया को और आसान बना दिया है. इससे अब पीएफ खाते ट्रांसफर के लिए पुरानी या नई कंपनी से ऑनलाइन आवेदन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ईपीएफओ का नया नियम
15 जनवरी 2025 को जारी ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक अब कुछ विशेष मामलों में सब्सक्राइबर्स स्वयं ही अपने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर का क्लेम कर सकते हैं. यह प्रक्रिया इस तरह के मामलों में लागू होगी जहां पर सब्सक्राइबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से जुड़ा हुआ हो और व्यक्तिगत विवरण के रूप में नाम, जन्मतिथि आदि सही हैं.
किन मामलों में मिलेगा फायदा?
एक ही UAN (01/10/2017 को या उसके बाद जारी किया गया UAN) के भीतर ट्रांसफर
यदि एक ही UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) कई मेंबर आईडी से जुड़ा हुआ है और आधार से जुड़ा हुआ है।
विभिन्न UAN के बीच ट्रांसफर (दोनों 01/10/2017 को या उसके बाद जारी किए गए)
किसी कर्मचारी के पास एक ही आधार से जुड़े कई UAN हैं, तो सिस्टम उन्हें एक ही व्यक्ति के रूप में पहचानता है. ऐसे में एम्प्लॉयर की भागीदारी के बिना सीमलेस ट्रांसफर की अनुमति मिलती है.
पुराने UAN के लिए, PF ट्रांसफर तभी काम करता है जब UAN आधार से जुड़ा हो और मेंबर ID में नाम, जन्म तिथि (DOB) आदि जानकारी सही हो.
विभिन्न UAN के बीच ट्रांसफर (कम से कम एक 01/10/2017 से पहले जारी किया गया)
कई UAN (एक पुराना) के बीच ट्रांसफर की अनुमति है यदि दोनों UAN एक ही आधार से जुड़े हों और व्यक्तिगत विवरण (नाम, जन्म तिथि और लिंग) एक हों.
सभी मामलों में UAN को आधार से जोड़ना और पर्सनल डिटेल मैच होने से एम्प्लॉयर के वेरिफिकेशन के बिना फास्ट पीएफ ट्रांसफर होगा.
UAN क्या है?
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 12 अंकों की एक संख्या होती है जो हर कर्मचारी को ईपीएफओ द्वारा प्रदान की जाती है. यह नंबर कर्मचारियों के EPF खाते को जोड़ने और पता करने में सहायता करता है.
ईपीएफओ पोर्टल पर EPF UAN को आधार से किस तरह लिंक करें
मेंबर ई-सेवा वेबसाइट पर जाने के बाद UAN लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके के साथ अपने EPF खाते में लॉग इन करें.
'मैनेज' मेनू के अंर्तगत KYC विकल्प पर क्लिक करें.
आधार सेलेक्ट करें और अपना आधार में दिया विवरण दर्ज करें.
फिर सेव पर क्लिक करें.
UIDAI डेटा का उपयोग करने के बाद आपके आधार को मान्य किया जाएगा.
केवाईसी पूरा होने के बाद आधार को EPF खाते से लिंक कर दिया जाएगा.
- Legend News
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