प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका का विरोध किया, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की थी। जैकलीन ने पिछले महीने अदालत में एक आवेदन दायर कर मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की थी, जिसमें चंद्रशेखर मुख्य आरोपी हैं।
जैकलीन फर्नांडिस पर चंद्रशेखर से महंगे गिफ्ट लेने का आरोप है, जिनके साथ उनके कथित तौर पर संबंध थे। पटियाला हाउस कोर्ट के सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने फर्नांडिस को ईडी की आपत्तियों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 12 मई को रखी। ईडी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि जैकलीन को मामले में मामूली भागीदार नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह अपराध और कथित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में भागीदार थीं। 
ED ने ठुकराई जैकलीन की गुजारिश
एजेंसी के मुताबिक, जैकलीन को चंद्रशेखर की क्राइम हिस्ट्री की जानकारी होने के बावजूद, वह लगातार उसके संपर्क में रहीं। ईडी ने कहा कि जैकलीन को गवाह का दर्जा देना न्याय का उल्लंघन होगा और अपराध की गंभीरता को कम कर देगा। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने आपराधिक गतिविधियों से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल करके जैकलीन के लिए महंगे गिफ्ट और बाकी चीजों की व्यवस्था की थी। 
ED ने जैकलीन को लेकर क्या कहा!
ईडी ने कहा, 'एक्ट्रेस सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास को अच्छी तरह जानती थीं। उनकी असली पहचान और सारी जानकारी होने के बावजूद, उन्होंने सुकेश से संबंध बनाए रखने और बाकी फायदे लेने का ऑप्शन चुना, जिससे जानबूझकर किए गए कामों के बारे में पता चलता है। इसलिए उनका 'पीड़ित' होने का दावा सेल्फिश है और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से अलग भी है।' 
एजेंसी ने जैकलीन को घेरे में रखा
एजेंसी ने अदालत को यह भी बताया कि जैकलीन ने जांच के दौरान पूरी तरह से सहयोग नहीं किया और कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए गए पांच बयानों में पूरी और सही जानकारी देने में विफल रहीं। 
चंद्रशेखर पर 200 करोड़ की ठगी का आरोप
चंद्रशेखर पर प्रधानमंत्री कार्यालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय से कथित तौर पर जुड़े एक सरकारी अधिकारी बनकर अदिति सिंह से सात से आठ महीनों में लगभग 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ईडी ने शुरू में दिसंबर 2021 में आठ आरोपियों के खिलाफ शिकायत दायर किया था, जिसमें जैकलीन का नाम शामिल नहीं था।
जैकलीन 5 बार ED के सामने पेश हुईं
हालांकि, अगस्त 2022 में एजेंसी ने एक्ट्रेस को भी आरोपी के रूप में शामिल कर लिया। जैकलीन का कहना है कि वह पांच बार ईडी के सामने पेश हुईं और पीएमएलए की धारा 50 के तहत अपने बयान दर्ज कराए। पिछले साल, दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका भी खारिज कर दी थी। 
-Legend News

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