दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कथित 200 करोड़ रुपये की वसूली और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने (फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज) का निर्देश दिया है। 
अदालत ने 200 करोड़ की कथित वसूली से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अलावा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दर्ज मामले में भी सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। 
कोर्ट ने मामले को आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए 3 जून को सूचीबद्ध किया है। यह मामला अदिति सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की थी। 
जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में करोड़ों रुपये की कथित उगाही और उसके जरिए प्राप्त धन के इस्तेमाल एवं लेन-देन से जुड़े अपराध किए गए। मामले की सुनवाई अब अगले चरण में प्रवेश कर गई है, जहां आरोपों पर औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 
-Legend news

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