दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले की सैलरी का एक हिस्सा जब्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक मानहानि मामले में दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी। जब तक टीएमसी सांसद गोखले पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर नहीं दे देते। इससे पहले 1 जुलाई 2024 को कोर्ट ने गोखले को निर्देश दिया था कि वह लक्ष्मी पुरी से माफी मांगें और उन्हें 50 लाख रुपये हर्जाना दें। यह मामला गोखले के एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। जिसमें उन्होंने पुरी के वित्तीय मामलों और जिनेवा में उनके एक फ्लैट को लेकर टिप्पणी की थी। 
दिल्ली हाईकोर्ट ने गोखले के खिलाफ जारी किया वारंट
गोखले ने इस आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की है और कहा है कि वह माफ़ीनामा प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि इससे उनकी याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन जज ने माना कि गोखले के पास 50 लाख रुपये जमा न करने का कोई वाजिब कारण नहीं है। अदालत ने कहा ‘‘इसी के मद्देनजर प्रतिवादी के वेतन के संबंध में धारा 60 (1) के तहत कुर्की का वारंट जारी किया जाता है। उनका वेतन 1.90 लाख रुपये बताया गया है। इसमें एक हिस्सा तब तक जब्त किया जाए। जब तक वह 50 लाख रुपये अदालत में जमा नहीं कर देते। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 के अनुसार, निर्णय के निष्पादन के मामलों में ऋणी का वेतन पहले एक हजार रुपये और शेष राशि के दो-तिहाई तक कुर्क किया जा सकता है।” 
कौन हैं लक्ष्मी पुरी, जिन्होंने गोखले पर किया मानहानि का मुकदमा?
दरअसल, टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले पर मानहानि का मुकदमा करने वाली लक्ष्मी पुरी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं। वह संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव भी रह चुकी हैं। लक्ष्मी पुरी ने साल 2021 में TMC सांसद साकेत गोखले पर मानहानि का केस किया था। इसमें आरोप लगाया था कि साकेत गोखले ने जिनेवा स्थित उनके फ्लैट और वित्तीय मामलों को लेकर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए। इसपर दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2024 को गोखले को माफीनामा जारी करने और 50 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि गोखले भविष्य में पुरी या उनके पति के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या भ्रामक पोस्ट न करें।
-Legend News

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