रिपोर्ट : LegendNews
फैसला: खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ का निलंबन लिया वापस
खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का निलंबन वापस ले लिया। 10 मार्च को WFI ने एक निर्देश जारी कर नई चुनी गई मैनेजिंग कमेटी को महासंघ के रोजर्मरा के कामकाज को संभालने से रोक दिया था। यह फैसला महासंघ में प्रक्रियागत गड़बड़ियों के कारण लिया गया था।
दिसंबर 2023 में खेल मंत्रालय ने संजय सिंह के नेतृत्व वाली WFI को निलंबित कर दिया था। खेल मंत्रालय ने आरोप लगाया था कि महासंघ ने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की घोषणा जल्दबाजी में की और नियमों की अनदेखी की। संजय कुमार सिंह ने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को 2023 के अंत से पहले आयोजित करने की घोषणा की थी जबकि नियमों के अनुसार 15 दिन पहले सूचना देना जरूरी था।
पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद WFI के रोजमर्रा के काम की देखरेख के लिए एक ऐड-हॉक समिति नियुक्त करने का आदेश दिया था।
खेल मंत्रालय का आधिकारिक बयान
खेल मंत्रालय ने कहा कि WFI के संचालन में पूर्व पदाधिकारियों का प्रभाव था जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड, 2011 के प्रावधानों का उल्लंघन था। मंत्रालय ने यह भी साफ किया कि IOA द्वारा नियुक्त ऐड-हॉक समिति द्वारा लिए गए सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया है। IOA ने 27 दिसंबर 2023 को एक ऐड-हॉक समिति का गठन किया था, जिसका कार्य WFI के संचालन की निगरानी करना था। समिति में भूपिंदर सिंह बाजवा, हॉकी ओलंपियन एम.एम. सोमैया और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर शामिल थे।
UWW ने WFI का निलंबन हटाया
13 फरवरी 2024 को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने WFI का निलंबन हटा दिया था, लेकिन कुछ शर्तें रखी थीं:
एथलीट्स कमीशन का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें केवल सक्रिय या चार साल के भीतर सेवानिवृत्त पहलवान शामिल हों।
सभी पहलवानों को ट्रायल और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स में भाग लेने का समान मौका दिया जाए।
इसके बाद IOA ने 18 मार्च 2024 को ऐड-हॉक समिति को भंग कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट और खेल मंत्रालय का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने 6 मार्च 2025 को अपने आदेश में कहा था कि अगर WFI का संचालन किसी सक्षम निकाय द्वारा नहीं किया गया, तो भारतीय पहलवानों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश की समीक्षा कर सकती है। इसके बाद खेल मंत्रालय ने WFI द्वारा किए गए सुधारात्मक कदमों का अध्ययन किया और निलंबन हटाने का निर्णय लिया।
निलंबन हटाने के साथ खेल मंत्रालय की शर्तें
खेल मंत्रालय ने WFI को निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
निलंबन अवधि में किए गए संशोधनों को वापस लिया जाए और संतुलित शक्ति-वितरण को पक्का किया जाए।
महासंघ में कोई भी पूर्व पदाधिकारी या निलंबित कर्मचारी शामिल नहीं होगा। महासंघ को इस संबंध में 4 हफ्ते के भीतर लिखित आश्वासन देना होगा।
सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पहलवानों का सेलेक्शन पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया जाए।
खेल मंत्रालय ने WFI को राष्ट्रीय खेल महासंघ (NSF) के रूप में पुनः मान्यता दी है। इस निर्णय से भारतीय पहलवानों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा जिससे भारत के पदक जीतने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
-Legend News
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