रिपोर्ट : LegendNews
महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में सजा पर फ़ैसला 31 जुलाई तक टला
महाराष्ट्र मालेगांव ब्लास्ट मामले में फ़ैसला टल गया है. गुरुवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से मामले में सजा सुनाने के लिए 31 जुलाई तक का समय मांगा.
पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आज फ़ैसला होना था, ऐसा कुछ निश्चित नहीं था. अगली सुनवाई पर फ़ैसला होगा ये तय है."
उन्होंने बताया, "जज साहब ने कहा कि इसमें एक लाख से ज़्यादा पेज हैं. बड़ा केस है, इसमें समय लगता है. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए. अगली तारीख़ 31 जुलाई की दी गई है."
मालेगांव ब्लास्ट मामला
महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9.35 बजे बम धमाका हुआ था, जिसमें छह लोग मारे गए और 101 लोग घायल हुए थे.
इस धमाके में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी. एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी.
महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इसकी जांच की थी और इस नतीजे पर पहुँची थी कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे.
-Legend News
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