फिल्म अभिनेत्री, बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ पेश किए गए दावे पर कोर्ट ने पुलिस की आख्या मांगी है। इसके लिए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुज कुमार सिंह की कोर्ट ने थाना न्यू आगरा पुलिस को 20 दिनों के भीतर अपनी आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने बीएनएसएस की धारा 225 (1) के तहत वादी पक्ष के साक्ष्य एवं बयान पर आख्या मांगी है। 29 जनवरी तक पुलिस अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद 8 फरवरी को मामले में न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। 
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को कंगना रनौत के खिलाफ किसानों का अपमान करने उन्हें अलगाववादी, हत्यारा, बताने तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने एवं सन 1947 की आजादी को महात्मा गांधी के लिए भीख का कटोरा बताने के आरोप लगाए थे। इस संबंध में उन्होंने कंगना रनौत के खिलाफ के वाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई आगरा के स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। वादी पक्ष ने बताया कि उनकी ओर से बहस पूरी हो चुकी है। वादी पक्ष ने अपने बयान एवं साक्ष्य मुहैया करा दिए हैं।
20 दिन में पुलिस पेश करेंगी रिपोर्ट
10 जनवरी को मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने थाना न्यू आगरा पुलिस से आख्या मांगी है। कोर्ट ने पुलिस को आदेशित करते हुए कहा कि वे बीएनएसएस की धारा 225 (1) के तहत कंगना रनौत के खिलाफ पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों की पड़ताल करे। इसकी आख्या रिपोर्ट 20 दिनों के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करे। थाना न्यू आगरा पुलिस 29 जनवरी तक मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 
8 फरवरी को आगरा निर्णय
वादी पक्ष के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि वे एक किसान के बेटे हैं। उन्होंने कई वर्षों तक खेतों में काम किया है। फिल्म अभिनेत्री द्वारा किए गए विवादित बयानों से वे आहत हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति महात्मा गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करके उनका अपमान किया है। वे चाहते हैं कि उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। कोर्ट ने कंगना रनौत को इस मामले में कई बार नोटिस भेजे हैं। इसके बावजूद भी वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुई हैं और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता हाजिर हुए हैं। अब इस मामले में 8 फरवरी को कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा।
-Legend News

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