संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू होने के बाद से बुधवार को पहली बार लोकसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हुई। इससे पहले दो दिन तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। प्रश्नकाल के दौरान संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि इस ऐप से न जासूसी संभव है और न होगी। 
मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी कि सदन में सोमवार को वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के विषय पर और मंगलवार तथा बुधवार को चुनाव सुधारों के विषय पर चर्चा होगी। 
इसके बाद सदन में गतिरोध समाप्त होने के आसार नजर आए। बुधवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ने तीन पूर्व सदस्यों- कालीप्रसाद पांडेय (आठवीं लोकसभा में बिहार के गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से सदस्य), रामेश्वर डूडी (13वीं लोकसभा में राजस्थान के बीकानेर से सदस्य) और श्याम सुंदर लाल (छठी लोकसभा में राजस्थान के तत्कालीन बयाना संसदीय क्षेत्र से सदस्य) के निधन की सूचना दी और सभा ने कुछ पल मौन रखकर पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद सदन में प्रश्नकाल शुरू हुआ और अश्विनी वैष्णव, प्रह्लाद जोशी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव इंद्रजीत सिंह समेत केंद्रीय मंत्रियों ने संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। इसके बाद शून्यकाल की कार्यवाही भी शांति से शुरू हुई।
विपक्षी सांसदों ने श्रम संहिताओं के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया
विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के कई घटक दलों के सांसदों ने हाल ही में लागू चार श्रम संहिताओं के खिलाफ बुधवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया और इन्हें वापस लेने की मांग की। विपक्षी सांसद संसद के 'मकर द्वार' के निकट एकत्र हुए और इन संहिताओं एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
उन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर "मजदूर विरोधी कानून वापस लो" के नारे लगाए। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कुछ अन्य दलों के प्रमुख नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए।
केंद्र ने बीते 21 नवंबर को 2020 से लंबित चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया, जिनमें सभी के लिए समय पर न्यूनतम वेतन और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे श्रमिक-अनुकूल उपायों को शामिल किया गया है, जिसमें गिग श्रमिक और प्लेटफॉर्म श्रमिक भी शामिल हैं।
वहीं, लंबे समय तक काम करने के घंटे, व्यापक निश्चित अवधि के रोजगार और नियोक्ता के अनुकूल छंटनी के नियमों की अनुमति भी दी गई है। ‘गिग वर्कर्स' उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्‍थायी होता है। प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म (जैसे ऐप या वेबसाइट) के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि ओला, उबर, स्विगी या ज़ोमैटो के ड्राइवर और डिलीवरी एजेंट। ये श्रमिक पारंपरिक रोजगार अनुबंधों के तहत नहीं होते और अक्सर गिग इकोनॉमी का हिस्सा होते हैं। 
-Legend News

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