मऊ से बसपा सांसद अतुल राय दुराचार के मामले में से बरी हो गए। अतुल राय के वकील अनुज यादव और वादी के वकील एडीजीसी ज्योति शंकर ने पुष्टि की है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को सांसद के खिलाफ चल रहे दुराचार केस में फैसला सुनाया है। अतुल राय के खिलाफ 2019 से यह दुष्‍कर्म का मामला चल रहा था। वह करीब 36 महीने से नैनी जेल में बंद हैं। अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने मित्र के साथ पिछले साल 16 अगस्त को दिल्‍ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। गंभीर रूप से झुलसी युवती की 24 अगस्त को और उसके साथी की उससे पहले मौत हो गई थी। आत्‍मदाह करने से पहले दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा लोगों के साथ साझा की थी। 
युवती की मां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी की मौत के जिम्मेदार सांसद अतुल राय को फांसी की सजा मिले। उन्होंने कहा, 'मेरी बेटी बेहद प्रतिभावान थी और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह जरूर कुछ न कुछ बनती लेकिन उसने तड़प-तड़प कर जान दी है।' 
2019 में युवती ने दर्ज कराया था केस
युवती वाराणसी में पढ़ाई कर रही थी और उसने मई 2019 में वहां के लंका थाने में राय के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में युवती की मां ने कहा था, 'मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की मौत के जिम्मेदार सांसद अतुल राय को भी फांसी की सजा हो।' उन्होंने कहा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, फिर भी परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई पूरी शिद्दत से लड़ेगा।
युवती ने खुदखुशी को लेकर किया था लाइव
सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो में रेप पीड़िता और उसके मित्र ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि वह लोग सरकारी तंत्र से प्रताड़ित होने के बाद बुरी तरह से निराश हो गए हैं। पीड़िता को वीडियो में यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उनके ऊपर अतुल राय ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके गैर जमानती वारंट जारी करा दिया। पीड़िता के दोस्त ने कहा कि उन लोगों ने पैसों के प्रलोभन को त्याग कर, भूखे, प्यासे रहकर अतुल राय के खिलाफ कानूनी लड़ाई को कायम रखा था ताकि कानून और पुलिस व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़े। वीडियो में आगे यह भी कहते सुना जा सकता है कि वह लोग एक नेक्सस के जाल में फस गए हैं। उन लोगों के पास भी अगर राजनीति प्रश्रय होता तो शायद उन लोगों को इस कदर परेशान नहीं होना पड़ता।
-Compiled by Legend News

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