एक्ट्रेस जिया खान के सुसाइड मामले में उनकी मां राबिया खान को बड़ा झटका मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी केस को दोबारा ओपन करने और नए सिर से जांच की याचिका को खारिज कर दिया है। जिया खान 3 जून 2013 में मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाई गई थीं। जिया खान की मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन एक्ट्रेस की मां ने इसे सुसाइड मानने से इंकार कर दिया। राबिया खान ने जिया के बॉयफ्रेंड-एक्टर सूरज पंचोली पर एक्ट्रेस को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। 
राबिया खान ने बेटी जिया खान की मौत के पीछे सूरज पंचोली का हाथ बताते हुए इस केस को री-ओपन करने के लिए कुछ समय पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राबिया खान का दावा था कि केस की जांच में सीबीआई ने कुछ गलतियां की और इस वजह से वह चाहती हैं कि केस की दोबारा सुनवाई और नए सिरे से जांच हो। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार (12 सितंबर) को राबिया खान की यह याचिका खारिज कर दी। 
राबिया खान ने की थी स्वतंत्र जांच की मांग
राबिया खान ने अपील की थी कि केस की नए सिरे जांच की जिम्मेदारी स्पेशल एजेंसी को सौंपी जाए और इसमें फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) की मदद ली जाए। राबिया खान के वकील शेखर जगताप और सारुचिता चौधरी ने तर्क दिया कि मामले में मुंबई पुलिस की प्रारंभिक जांच में 'कुछ खामियां' थीं और केस की तरफ उनकी अप्रोच भी गलत थी। इसके बाद राबिया ने हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद जुलाई 2014 में जिया खान केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। राबिया के वकील के मुताबिक सीबीआई ने भी वही गलतियां कीं और इसलिए इस मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। 
कोर्ट ने यह कहकर खारिज की याचिका
'पीटीआई' के मुताबिक जज ए एस गडकरी और एम एन जाधव ने राबिया खान की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उन्हें सीबीआई की जांच में पूरा विश्वास है। वहीं सीबीआई की ओर से वकील संदेश पाटिल ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की है।
-Compiled by Legend News

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