पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने लखीमपुर हिंसा के मुख्‍य आरोपी आशीष मिश्रा को परिवार के साथ समय बिताने के लिए हर शनिवार शाम को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी। इस शर्त पर कि वह रविवार शाम को लखनऊ लौट आएंगे। कोर्ट ने कहा कि लखीमपुर खीरी में रहते हुए आशीष मिश्रा किसी सार्वजनिक बैठक या राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं सकेंगे। यह यात्रा केवल परिवार के सदस्यों के लिए निजी होगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में संशोधन करते हुए उनके आवेदनों को मंजूरी दे दी। पहले की जमानत शर्तों के अनुसार, वह मुकदमे में शामिल होने के अलावा लखीमपुर खीरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। आशीष मिश्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उन्होंने चार साल से अपनी बेटियों को नहीं देखा है। उन्हें हर महीने कम से कम 10-12 दिन अपने परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी जानी चाहिए।
मां की तबीयत भी खराब होने का दिया हवाला
जब पीठ ने पूछा कि उनकी बेटियां उनसे मिलने लखनऊ क्यों नहीं आ सकतीं तो दवे ने कहा कि लखनऊ करीब 200 किलोमीटर दूर है और लखीमपुर का मौसम बेहतर है। दवे ने यह भी बताया कि उनकी मां की तबीयत भी खराब रहती है।
हिंसा में आठ लोगों की हुई थी मौत
गौरतलब है कि 3 अक्‍टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में किसानों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान आशीष मिश्रा की किसानों से झड़प हो गई। आरोप है कि आशीष मिश्रा की थार ने किसानों को कुचल दिया। चार किसानों की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में बीजेपी नेता आशीष मिश्रा के ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर इस मामले में आठ लोगों की मौत हुई है।
-Legend News

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