अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह फैसला उसकी चिकित्सकीय स्थिति और उपचार के अधिकार को देखते हुए सुनाया गया है। 86 वर्षीय आसाराम हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित है।

आसाराम पक्ष ने दलीलें दी कि जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 6 महीने के लिए जमानत दी है। वे हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। आसाराम की उम्र 86 वर्ष है, और उन्हें उपचार का अधिकार है। यदि 6 महीनों में अपील की सुनवाई आगे नहीं बढ़ती, तो वे फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जोधपुर हाई कोर्ट का फैसला
कोर्ट का कहना है कि आसाराम की चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए जोधपुर हाई कोर्ट ने उसे जमानत दी थी, इसलिए गुजरात हाई कोर्ट अलग रुख नहीं अपना सकता। यदि राजस्थान सरकार इस जमानत को चुनौती देती है, तो गुजरात सरकार भी ऐसा कर सकेगी। सरकार की ओर से कहा गया कि अगर जोधपुर जेल में पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं नहीं हों, तो उसे साबरमती जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है।

पीड़िता के वकील का पक्ष 
पीड़िता के वकील का पक्ष है कि ऐसी परिस्थितियों में भी आसाराम अहमदाबाद, जोधपुर, इंदौर आदि स्थानों पर घूमते रहा है। उसने कभी किसी अस्पताल में लंबी अवधि का इलाज नहीं लिया। वह ऋषिकेश से महाराष्ट्र तक घूमा है। जोधपुर में आयुर्वेदिक उपचार जारी है और उसे कोई शिकायत नहीं है।

बता दें कि आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। उसे यह सजा 25 अप्रैल 2018 को राजस्थान की जोधपुर कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में दोषी पाए जाने के बाद सुनाई थी। वह भारतीय दंड संहिता (IPC) और पॉक्सो अधिनियम (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था और तभी से जेल में है।
- Legend News

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