सपा नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद आजम खान को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से बड़ा झटका लगा. आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई. यूपी सरकार द्वारा रामपुर में ट्रस्ट की लीज समाप्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. लीज की जमीन पर ही आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित हो रहा था. हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला लगेगा. लीज पर मिली जमीन पर स्कूल के अलावा कई अन्य बिल्डिंग भी बनाई गई थी. कोर्ट ने इस मामले सुनवाई पूरी होने के बाद 18 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया.
पिछले साल हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में यूपी सरकार और मौलाना जौहर अली ट्रस्ट की ओर से वकीलों ने दलीलें पेश की थीं. जौहर ट्रस्ट की ओर से सरकार द्वारा लीज रद्द किए जाने के फैसले को गलत बताया गया था. मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज यूपी सरकार ने रद्द कर दी थी. यूपी सरकार द्वारा ट्रस्ट को दी गई जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर कर रहा था. यूपी सरकार की तरफ से दाखिल SIT रिपोर्ट का हवाला दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का निर्देश दिया था. यूपी की तत्कालीन सपा सरकार में रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिया था. जमीन की लीज रद्द होने के बाद इस पर संचालित हो रहे रामपुर पब्लिक स्कूल को बंद करने का आदेश जारी हुआ था. हाईकोर्ट के दखल पर स्कूल को पिछले साल कुछ दिनों तक खोले रखने की मोहलत मिली थी.
Compiled: Legend News

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