इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को यति नरसिंहानंद पर ट्वीट (एक्स पर पोस्ट) करने के लिए ऑल्ट न्यूज़ के पत्रकार और फ़ैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इंकार कर दिया.
हालांकि, कोर्ट ने जाँच के दौरान उन्हें गिरफ़्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है.
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने कहा कि दिसंबर 2024 में मोहम्मद ज़ुबैर को गिरफ़्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा आरोपपत्र दाखिल होने तक जारी रहेगी.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़ हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि मामले में निष्पक्ष जाँच की ज़रूरत है.
ग़ाज़ियाबाद पुलिस ने मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ 8 अक्तूबर को एक एफ़आईआर दर्ज की थी. ये एफ़आईआर यति नरसिंहानंद ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी ने दर्ज करायी थी.
त्यागी ने आरोप लगाया था कि ज़ुबैर ने 3 अक्तूबर को यति नरसिंहानंद के पुराने वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किए थे, जिसकी मंशा मुस्लिम समुदाय को नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ भड़काना था.
-Legend News

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