अयोध्या में मस्जिद की जमीन पर दावा करने वाली बहनों की याचिका खारिज
लखनऊ। अयोध्या में धन्नीपुर गांव की जमीन पर दावा करने वाली बहनों की याचिका को लखनऊ हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अयोध्या प्रशासन की दलीलों के बावजूद सभी दावों को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इसपर सुनवाई से इनकार किया है।
पूर्व में अदालत में जमीन के आवंटन को चुनौती देते अपने मालिकाना हक का दावा किया था। इस दावे पर अयोध्या के जिला प्रशासन ने कोर्ट में अपना जवाब दिया और कहा कि बहनों ने जिस जमीन पर अपना दावा किया है, वह धन्नीपुर नहीं बल्कि जिले के शेरपुर जाफर गांव की है।
दिल्ली में रहती हैं दोनों बहनें
जिन दो बहनों ने जमीन के मालिकाना हक पर सवाल उठाते हुए अदालत में याचिका दायर की है, उनमें से बड़ी बहन रमा रानी पंजाबी (59) दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके की ओल्ड गुप्ता कॉलोनी में रहती हैं जबकि छोटी बहन रानी कपूर पंजाबी उर्फ रानी बलूजा (51) शालीमाग बाग स्थित एनडीपीएल कॉलोनी में रहती हैं और एक कंपनी में जॉब करती हैं।
लाहौर से भारत आया था परिवार
याचिका करने वाली बहनों का दावा था कि विभाजन के समय उनके पिता ज्ञानचंद पंजाबी परिवार समेत लाहौर से भारत आए थे और 1948-49 के आस-पास उन्हें फैजाबाद के पास शेरपुर जाफर धन्नीपुर गांव में 29 एकड़ जमीन अलॉट की थी। लखनऊ-गोरखुपर हाइवे से सटी इस जमीन के कुछ हिस्से पर एक पुलिस थाना, कोल्ड स्टोरेज और एक पशु चिकित्सालय बनाए जाने को लेकर भी इन बहनों ने आपत्ति जताते हुए केस दाखिल किए हुए थे।
प्रशासन ने दावे को बताया था गलत
इस बीच अयोध्या के जिला प्रशासन ने इन बहनों के दावे को गलत बताते हुए अदालत में सभी दस्तावेज पेश करने की बात कही थी। चकबंदी विभाग के बंदोबस्त अधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बहनों के दावे के बाद सबूत पेश कर बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जिस विवादित जमीन का जिक्र दिल्ली की दो बहनें कर रही हैं, वह धन्नीपुर की ना होकर शेरपुर जाफर यानी दूसरे गांव की है।
-एजेंसियां