सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपने फेयरवेल में जाने से इंकार किया जस्टिस चेलमेश्वर ने
नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस जे चेलमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से आयोजित फेयरवेल फंक्शन में भाग लेने से इंंकार कर दिया है.
सूत्र के अनुसार उन्होंने कहा कि वे ऐसे समारोह में शामिल होने के लिए सहज महसूस नहीं कर थे और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने पर वे विदाई समारोह में भाग नहीं लेना चाहते थे.
जस्टिस चेलमेश्वर 10 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने थे. वो आगामी 22 जून को रिटायर हो रहे हैं. उनके फेयरवेल का आयोजन 18 मई को होना है क्योंकि 19 जून से गर्मी की छुट्टियों के कारण सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगा.
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बताया कि जस्टिस चेलमेश्वर ने फेयरवेल में भाग लेने से इनकार कर दिया है. उन्होंने कहा, ” मैंने खुद उनसे बात की लेकिन उन्होंने मना कर दिया.”
हालांकि बार एसोसिएशन की एक्जिक्यूटिव कमेटी जस्टिस चेलमेश्वर से दुबारा मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आग्रह करने की योजना बना रही है.
जस्टिस चेलमेश्वर के साथ अन्य तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों ने बीती 12 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देशभर में हड़कंप मचा दिया था. ये स्वतंत्र भारत के इतिहास में अपनी तरह की पहली घटना थी जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा लिया था. जस्टिस चेलमेश्वर के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकूर, और जस्टिस कुरियन जोसेफ भी शामिल थे.
चारों न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्ति जाहिर की थी कि देश की सर्वोच्च अदालत में सबकुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. इसके बाद बीते 21 मार्च को जस्टिस चेलमेश्वर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को खत लिखकर न्यायपालिका में दखल के मुद्दे पर फुल कोर्ट लगाने की बात कही थी. उनकी इस मांग को दीपक मिश्रा ने अस्वीकार कर दिया था.
इससे अलग जस्टिस कुरियन जोसेफ ने भी कॉलेजियम की सिफारिशों में नियुक्ति को लेकर की जा रही देरी पर मुख्य न्यायाधीश को खत लिखा था. उसके बाद 25 अप्रैल को जस्टिस चेलमेश्वर न्यायाधीशों की पारंपरिक लंच मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे. सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक बुधवार को सभी न्यायाधीश एक साथ लंच करते हैं.
-एजेंसी