निर्देश: UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के डिग्री धारकों को नौकरी दें
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त मुक्त (ओपन) एवं दूरस्थ (डिस्टेंस) विश्वविद्यालयों के डिग्री धारकों को भी नौकरी पर रखें। सरकार को इस बारे में कई शिकायतें मिली हैं जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसी महीने सार्वजनिक उपक्रम विभाग को पत्र लिखकर कहा है कि उसे इस बारे में कई शिकायतें मिली हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम UGC से मान्यता प्राप्त मुक्त एवं दूरस्थ विश्वविद्यालयों के डिग्रीधारकों को मान्यता नहीं देते हैं।
इसी पत्र पर कदम उठाते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने कहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों के बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल स्तर से नीचे के पद के लिए नियुक्ति की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालयों तथा विभागों से आग्रह किया जाता है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को मानव संसाधन मंत्रालय और UGC की विभिन्न अधिसूचनाओं- सुर्कलरों और सार्वजनिक नोटिसों का संज्ञान लेने की सलाह दें।
मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम ने सार्वजनिक उपक्रम विभाग की सचिव सीमा बहुगुणा को भेजे पत्र में कहा है कि सरकार लगातार यह कहती रही है कि ‘मुक्त एवं दूरस्थ पढ़ाई (ओडीएल) के जरिये हासिल डिग्री सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी के लिए वैध हैं।
-एजेंसी