पंचकूला कोर्ट से हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज
पंचकूला। पंचकूला कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हनीप्रीत ने जमानत याचिका में खुद के महिला होने की दुहाई दी थी। हनीप्रीत ने अपनी याचिका में कहा है, मैं महिला हूं और मेरा पिछले साल हुई हिंसा में कोई हाथ नहीं था फिर भी मैं 245 दिनों से जेल में बंद हूं। ऐसे में अब मुझे रियायत मिले और जमानत दी जाए।
हनीप्रीत ने याचिका में कहा है कि 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में जब हिंसा हो रही थी, तो मैं डेरा प्रमुख गुरमीत के साथ अदालत में थी। डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद मैं उनके साथ ही पंचकूला से सीधे सुनारिया जेल रोहतक चली गई।
हिंसा में मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। इस मामले में एफआईआर नंबर 345 के अन्य 15 आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, मैं भी जमानत की हकदार हूं। अदालत में जमानत याचिका पर बहस करते हुए हनीप्रीत के वकील ध्रुव गुप्ता ने कहा कि उनकी मुवक्किल को फंसाया जा रहा है।
हनीप्रीत से पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं की न ही उससे कोई ऐसा सामान बरामद हुआ जो हिंसा के लिए प्रयोग किया गया हो। ट्रायल में अभी समय है, इसलिए उसे जेल में बंद रखने का कोई मतलब नहीं बनता। पुलिस ने जमानत याचिका का विरोध किया।
छत्रपति हत्याकांड में सुनवाई 11 जुलाई को
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में मामले के मुख्य गवाह खट्टा सिंह की गवाही पर क्रोस एग्जामिनेशन पूरा हो चुका है।
साथ ही आरोपियों के 313 के तहत बयान भी दर्ज किए गए लेकिन गुरमीत राम रहीम के अन्य मामले में पेशी के चलते बुधवार को इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी।
-एजेंसी