गुजरात हाईकोर्ट ने Ahmed Patel पर लगाया 5 हजार रु. का जुर्माना
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने आज मंगलवार को कांग्रेस नेता Ahmed Patel पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। Ahmed Patel के वकील ने 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले दिए गए विधायकों के बयानों की सीडी पेश करने के लिए एक गवाह को अनुमति देने की मांग की।
अदालत बीजेपी नेता बलवंत सिंह राजपूत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पटेल के राज्यसभा निर्वाचन को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने पटेल पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था और फिर से वही आग्रह करना ”प्रतिवादी नंबर 1 (पटेल) की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।”
पटेल का पक्ष रखते हुए उनके वकील पी एस चम्पानेरी ने सोमवार को निवेदन किया था कि गवाह बलदेवजी ठाकोर को सीडी पेश करने की अनुमति दी जाए ,जिसमें विधायकों के बयानों की उस समय की रिकॉर्डिंग है ,जब वे 2017 में राज्यसभा चुनाव से पहले बेंगलुरू में एक रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे।
इस पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने अहमद पटेल पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। न्यायमूर्ति बिला त्रिवेदी ने कहा कि अदालत ने पूर्व में भी उनके वकील के आवेदन को खारिज कर दिया था, फिर से वही आग्रह करना पटेल की ओर से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
उन्होंने कहा कि इस तरह का आवेदन जुर्माने के साथ खारिज किए जाने योग्य है। इसलिए आवेदन पांच हजार रुपये के जुर्माने के साथ खारिज किया जाता है, जो पटेल द्वारा सुनवाई की अगली तारीख तक जमा कराना जरूरी है।
– एजेंसी