दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, कार में अकेले होने पर भी मास्क जरूरी
नई दिल्ली। दिल्ली में आप कार चला रहे हैं और उसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठा है तो भी आपको मास्क लगाकर रखना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि भले ही कार में आप अकेले हों, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मास्क ‘सुरक्षा कवच’ का काम करता है जो कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकता है। इसके साथ ही अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें अकेले कार चालक के मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने का विरोध किया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही कार में एक ही व्यक्ति हो, लेकिन है तो यह पब्लिक स्पेस ही।
…तो कटता रहेगा चालान
दरअसल, कार में अकेले ड्राइवर के होने पर भी मास्क की अनिवार्यता के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट से अपील की गई थी कि ड्राइवर अगर कार में अकेला हो तो उसके मास्क नहीं पहनने पर चालान नहीं काटा जाए। याचिका में कहा गया है कि जब कार में एक ही व्यक्ति ही तो मास्क नहीं पहनने से किसी दूसरे को संक्रमण कैसे हो सकता है?
कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कार को पब्लिक स्पेस बताया जिसमें अभी नहीं तो आगे कभी दूसरा व्यक्ति भी बैठेगा। कोर्ट ने मास्क को कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच करार दिया और कहा कि अगर मास्क लगाने से संक्रमण का खतरा टल जाता है तो इसे लगाने के खिलाफ इतनी मशक्कत क्यों हो रही है।
ध्यान रहे कि दिल्ली में कोरोना वायरस की ताजा लहर हैरान कर रही है। यहां मंगलवार को भी 5 हजार से ज्यादा नए कोविड केस सामने आए। स्थिति बिगड़ते देख दिल्ली सरकार ने मंगलवार से ही 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। वहीं, अस्पतालों में कोविड स्पेशल बेड बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछले तीन दिनों में अलग-अलग अस्पतालों में 2,000 कोविड बेड्स बढ़ा दिए गए हैं। उन्होंने भी लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की है।
-एजेंसियां