कृष्ण जन्मभूमि व ईदगाह विवाद पर सुनवाई को कोर्ट तैयार, 30 सितंबर की डेट दी
मथुरा। कृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह मामले की सुनवाई को कोर्ट तैयार हो गया है। अब सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की अदालत में हिंदू समूह की याचिका 30 सितंबर को सुनी जाएगी।
यह जानकारी भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दावा दायर करने वाले एडवोकेट विष्णुशंकर जैन ने ‘लीजेण्ड न्यूज़’ को दी है।
याचिका में मंदिर के पास बनी ईदगाह को हटाने की मांग की गई है।
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से हिंदू समूह ने की है ईदगाह हटाने की मांग
करीब आधा दर्जन भक्तों ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच पांच दशक पूर्व हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने और मस्जिद को हटाकर पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग की है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शुक्रवार को मथुरा की अदालत में दायर की गई याचिका के तहत कहा गया था कि 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह प्रबंध समिति के बीच हुआ समझौता पूरी तरह से अवैध है और भगवान कृष्ण एवं उनके भक्तों की इच्छा के विपरीत है इसलिए उसे निरस्त किया जाए और मंदिर परिसर में स्थित ईदगाह को हटाकर वह भूमि मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाए।
इन्होंने दायर की है याचिका
शुक्रवार को लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री और त्रिपुरारी त्रिपाठी, सिद्धार्थ नगर के राजेश मणि त्रिपाठी और दिल्ली निवासी प्रवेश कुमार, करुणेश कुमार शुक्ला और शिवाजी सिंह ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को गलत बताते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की कोर्ट में दावा पेश किया है।
-Legend News